आरा । कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतू सम्प्रति लागू लॉकडाउन की स्थिति में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में अपातकालिन प्रबंधन ग्रुप (सीएनजी) की आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में भोजपुर जिलाधिकारी रौशन कुशवाहा ने रिक्सा चलाने संबंधी एक आदेश निर्गत किया है। हालांकि भोजपुर जिला प्रशासन के आदेश के तहत रिक्सा चालको को सवारियों को लेकर खास सावधानी भी बरतनी होगी।



निम्नांकित नियमों के तहत चलेगा रिक्सा :—
- साईकिल रिक्सा चालन पर कोई प्रतिबंध नही होगा,बसर्ते कि उसमें मात्र एक सवारी की बैठने की अनुमति होगी।
- ऑटो रिक्सा एवं ई—रिक्सा का परिचालन जिले के अंदर ओ.डी.डी. (विषम अंक) एवं इवेन (सम अंक) रजिस्ट्रेशन के आधार पर किया जा सकेगा।
- सोमवान,बुधवार एवं शुक्रवार को ओ.डी.डी. (विषम अंक) के वाहन चलेंगे तथा मंगलवार,गुरूवार और शनीवार को इवेन (सम अंक) के वाहन चलेंगे। ऑटो रिक्सा एवं ई—रिक्सा में चालक के अलावा मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
- टैक्सी/कैब/ओला और उबर का परिचालन जिले के अंदर किया जा सकेंगा एवं उसमें चालक के अतिरिक्त दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। जिला के बाहर अंर्तजिला परिचालन जिलाधिकारी द्वारा निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के रेलवे टिकट के आधार पर किया जा सकेंगा।
- बाईक टैक्सी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
- कन्टेंमेंट जोन की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे।
- उपर वर्णित परिवहन के साधनो में चालक एवं यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- वाहन की साफ—सफाई एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था चालक द्वारा करना होगा।


