Tuesday, September 19, 2023

आरा में चलेगा रिक्सा, जिला प्रशासन ने जारी किया दिशा—निर्देश, रखना होगा खास ख्याल

Must Read

बलभद्र जयंती के लिए पूरे जिले में जनसंपर्क, 21 सितंबर होगा कार्यक्रम

आरा। वियाहूत कलवार सेवा संघ द्वारा आयोजित बलभद्र जयंती समारोह 21 सितंबर को लेकर समीक्षा बैठक सतनारायण...

आयुष्मान भारत योजना’ के तहत आयुष्मान कार्ड की महत्व – प्रवक्ता संजीव कुमार मिश्र

आरा। भारतीय जनता पार्टी भोजपुर द्वारा स्थानीय आरा परिसदन सभागार मे प्रदेश प्रवक्ता संजीव कुमार मिश्र,बड़हरा विधायक...

दो दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन जिनवाणी मैनेजमेन्ट कॉलेज, सिकन्दरपुर

आरा। जिनवाणी मैनेजमेन्ट कॉलेज, सिकन्दरपुर, आरा में 21 एवं 22 सितम्बर 2023 को दो दिवसीय रोजगार मेला...
Bunty Bhardwaj
Bunty Bhardwaj is an Indian journalist and media personality. He serves as the Managing Director of News9 Aryavart and hosts the all news on News9 Aryavart.

आरा । कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतू सम्प्रति लागू लॉकडाउन की स्थिति में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में अपातकालिन प्रबंधन ग्रुप (सीएनजी) की आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में भोजपुर जिलाधिकारी रौशन कुशवाहा ने रिक्सा चलाने संबंधी एक आदेश निर्गत किया है। हालांकि भोजपुर जिला प्रशासन के आदेश के तहत रिक्सा चालको को सवारियों को लेकर खास सावधानी भी बरतनी होगी।

भोजपुर जिलाधिकारी रौशन कुशवाहा

निम्नांकित नियमों के तहत चलेगा रिक्सा :—

  • साईकिल रिक्सा चालन पर कोई प्र​तिबंध नही होगा,बसर्ते कि उसमें मात्र एक सवारी की बैठने की अनुमति होगी।
  • ऑटो रिक्सा एवं ई—रिक्सा का परिचालन जिले के अंदर ओ.डी.डी. (विषम अंक) एवं इवेन (सम अंक) रजिस्ट्रेशन के आधार पर किया जा सकेगा।
  • सोमवान,बुधवार एवं शुक्रवार को ओ.डी.डी. (विषम अंक) के वाहन चलेंगे तथा मंगलवार,गुरूवार और शनीवार को इवेन (सम अंक) के वाहन चलेंगे। ऑटो रिक्सा एवं ई—रिक्सा में चालक के अलावा मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
  • टैक्सी/कैब/ओला और उबर का परिचालन जिले के अंदर किया जा सकेंगा एवं उसमें चालक के अतिरिक्त दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। जिला के बाहर अंर्तजिला परिचालन जिलाधिकारी द्वारा निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के रेलवे टिकट के आधार पर किया जा सकेंगा।
  • बाईक टैक्सी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
  • कन्टेंमेंट जोन की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे।
  • उपर वर्णित परिवहन के साधनो में चालक एवं यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • वाहन की साफ—सफाई एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था चालक द्वारा करना होगा।
भोजपुर जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

Latest News

बलभद्र जयंती के लिए पूरे जिले में जनसंपर्क, 21 सितंबर होगा कार्यक्रम

आरा। वियाहूत कलवार सेवा संघ द्वारा आयोजित बलभद्र जयंती समारोह 21 सितंबर को लेकर समीक्षा बैठक सतनारायण...

आयुष्मान भारत योजना’ के तहत आयुष्मान कार्ड की महत्व – प्रवक्ता संजीव कुमार मिश्र

आरा। भारतीय जनता पार्टी भोजपुर द्वारा स्थानीय आरा परिसदन सभागार मे प्रदेश प्रवक्ता संजीव कुमार मिश्र,बड़हरा विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह,पूर्व सांसद मीना...

दो दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन जिनवाणी मैनेजमेन्ट कॉलेज, सिकन्दरपुर

आरा। जिनवाणी मैनेजमेन्ट कॉलेज, सिकन्दरपुर, आरा में 21 एवं 22 सितम्बर 2023 को दो दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा...

हेलमेट जागरूकता अभियान भोजपुर यातायात पुलिस के द्वारा तीज के उपलक्ष्य पर अपने पत्ति को हेलमेट पहनायें और अपने पत्ति की लम्बी उम्र पायें

आरा में तीज त्यौहार पर भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा अनोखा अभियान चलाया गया। सड़क सुरक्षा से...

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन

आरा। भारतीय जनता युवा मोर्चा भोजपुर द्वारा जिला अध्यक्ष विभु जैन के अध्यक्षता में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के...

More Articles Like This

Translate »