आरा I नीरज कुमार त्रिपाठी I कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दौरान मालवाहक वाहनों के चालकों/हेल्परों की सुविधा के लिए राजमार्गों पर ढाबा तथा मालवाहक वाहनों की मरम्मत के लिए गैरेज व स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोलने को लेकर निर्देश जारी किया गया है।
खुलने वाले गैरेज,स्पेयर पार्ट्स और ढाबो को लेना होगा पास



जारी लॉकडाउन के बिच राजमार्गो पर खुलने वाले गैरेज,स्पेयर पार्ट्स और ढाबा मालिकों को कुछ नियमो के साथ पास निर्गत किया जायेगा जिसके बाद ही राजमार्गो पर स्थित गैरेजए,स्पेयर पार्टस और ढाबो को खोला जायेगा। इस दौरान खुलने वाले गैरेजए,स्पेयर पार्टस और ढाबो वालो को नियमो का पूरी तरह ख्याल रखना होगा। प्रशासन द्वारा जारी किये गये पास का किसी तरह का कोई दुरूपयोग नही होना चाहिए।
इन नियमो का रखना होगा खास ख्याल
राजमार्गो पर स्थित गैरेजए,स्पेयर पार्टस और ढाबो वालो को कुछ नियमो का खास ख्याल रखना होगा जिनमे कार्य स्थल पर सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा,कार्य स्थल पर कार्य करने वाले कर्मियों के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा निर्गत सोशल डिस्टैंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा,कार्य स्थल पर तंबाकू का सेवा यथा यत्र—तत्र थुकने पर दंड के भागी होंगे,कार्य स्थल पर कर्मियों का Temperature Screening एवं Sanitizer की पर्याप्त व्यवस्था रखनी होगी। हर एक पाली के दौरान कार्य स्थल को सेनेटाईज करना होगा साथ ही गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये Standard Operation Procedure का अनुपालन करना होगा।