प्रखंड कार्यालय-आरा सदर , भोजपुर में बने प्रतिनिधि भवन में विधानसभा-194, आरा के BLO की बैठक आहूत था। बैठक में सभी BLO ने सामूहिक निर्णय लिया कि हम सभी BLO कार्य से सामूहिक इस्तीफा देंगे। निर्णय के आलोक में सभी BLO ने सामूहिक इस्तीफा प्रखंड विकास विकास पदाधिकारी आरा सदर, जिला पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता पदाधिकारी, एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर के कार्यालय को लिखित रूप से सौंप दिया गया है। शिक्षक 9 से 4 बजे तक विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करते है। जो BLO प्रधानाध्यापक भी है उन्हें 4 से 5 बजे तक VC में रहना पड़ता है। फिर 5 बजे के बाद और 9 बजे के पहले BLO का कार्य करना मानसिक तनाव को उत्पन्न करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में स्पष्ट प्रावधान है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाय। BLO का कार्य गैर शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत आता है। इससे शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 प्रभावित होता है तथा शिक्षा के मूलभूत उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दूसरी ओर निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव (सुबोध कुमार चौधरी) के ज्ञापांक-1175, दिनांक-04.07.2023 एवं सरकार के अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के ज्ञापांक-1165, दिनांक -31.07.2023 के आलोक में शिक्षकों को किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाय। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश भी प्राप्त है। BLO कार्य को गैर शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत रखा गया है। विधानसभा-194 आरा के कुल-77 शिक्षकों ने BLO कार्य से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालो में मुख्य रूप से चंद्र शाह, असलम राजा, बिनेश कुमार राम, रमाकांत राम रमाकांत राम, इत्यादि कुल 77BLO का हस्ताक्षर है।