Saturday, June 3, 2023

“आरा” में खोलना है दुकान तो जान ले जिला प्रशासन का यह गाईडलाइन, करेंगे उल्लंघन तो दुकान हो सकती है सील !

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Bunty Bhardwaj
Bunty Bhardwaj is an Indian journalist and media personality. He serves as the Managing Director of News9 Aryavart and hosts the all news on News9 Aryavart.
सप्ताह में तीन दिन सोमवार,बुधवार और शुक्रवार को ही प्रात: 7 बजे शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकाने

भोजपुर । देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन का विस्तार 31 मई तक कर दिया गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्य सरकारो और जिला प्रशासन को भी कुछ फैसले लेने की अनुमति दी गयी है। इसे लेकर भोजपुर जिलाधिकारी रौशन कुशवाहा ने भोजपुर जिले में दुकाने खोलने संबंधी एक गाईडलाइन जारी किया है जिसमें जिसमें कपड़े की दुकानो को सशर्त खोलने की अनुमति दी गयी है हालांकि कंटेनमेंट जोन या रेड जोन में कपड़े की दुकाने खोलने पर पूर्णत: प्रतिबंध है वही मिठाई और चाय की दुकानो को भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

जिला मुख्यालय को छोड़ कर सभी प्रखंड मुख्यालय है रेड जोन

जिला प्रशासन द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार जिला मुख्यालय को छोड़ कर सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन के रूप में चिन्हित और घोषित किये गये है। प्रखंड मुख्यालय के सभी रेड जोन में केवल उन्ही सामग्रियों की दुकाने खोलने की अनुमति होगी जिनका स्पष्ट निर्धारण अपर मुख्य सचिव,गृह विभाग,बिहार, पटना द्वारा किया जा चुका है।

इस गाईडलाइन के तहत जिले में होंगी निम्नांकित गतिविधियां

कंटेन्मेंट और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओ यथा कपड़ा की दुकान तथा रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित को नियंत्रित ढंग से खोला जायेगा ताकि अत्यधिक भीड़ न हो,सभी ग्राहको के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने निकटतम दुकानो पर ही समान के लिए जाये उन्हे दुर खरिदारी करने के लिए जाने की अनुमति नही होगी, निजि संस्थाओ के व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक कार्यालयों में 33 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ खोलने की अनु​मति होगी, दुकानो में दुकानदारो तथा ग्राहको को मास्क पहनना अनिवार्य होगा,दुकानो के काउंटर पर साबुन/सेनेटाईजर भी अपने दुकान पर आने वाले ग्राहको के लिए नि:शुल्क उपलब्ध रखेंगे,बिक्रि काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग (कम से कम दो गज) का अनुपालन करना होगा इसके लिए सफेद वृत चिन्हित किये जायेगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही किये जाने पर दुकानदार के विरूद्ध कार्रवाई करते हूए दुकान को तुरंत बंद कर दी जायेगी,प्रत्येक दुकानदार अपने स्तर से दुकान के काउंटर एवं उपयोग में आने वाली सामग्रियों को सेनेटाईज करने की व्यवस्था रखेंगे,सर्दी/खांसी के लक्षणों वाले किसी भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नही होगी,दुकानदार ग्राहको के इच्छा अनुसार टेलिफॉन पर आर्डर लेने एवं होम डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि ​भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, तो जिला प्रशासन भोजपुर द्वारा इस गाईडलाईन का पालन करते हूए दुकाने खोली जा सकती है।

जिले में निम्नांकित गतिविधियां पूर्णत: वर्जित

विद्यालय/कॉलेज/कोचिंग तथा अन्य ​शिक्षण संस्थान,होटल,रेस्टूरेंट,सिनेमा हॉल,मॉल,जिम,सैलून,स्पोर्ट कम्पलेक्स और चाय की दुकान/नाश्ता/मिठाई की दुकान के साथ ही सामाजिक एवं राजनितिक कारणों से इक्ट्ठा होने वाले जनसमूह/धार्मिक संस्थान के साथ ही सार्वजनि​क जगहो पर पूजा करना वर्जित है साथ ही साईकिल रिक्सा/टेम्पो/टैक्सी/कैब के साथ बसों का परिचालन नही होगा। सबसे ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि गाईडलाइन के अनुसार पान/गुटखा और तम्बाकु का सेवन भी वर्जित होगा।

एस.डी.ओ. और एस.डी.पी.ओ. को किया गया है निदेशित

जिला प्रशासन, भोजपुर द्वारा जारी गाईडलाईन के आलोक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेशित है कि उक्त निदेशो का शत—प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेवारी निर्धारित करते हूए आपदा प्रबंधन अधिनियम—2005 में निहित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा संबंधित दुकान को सील करने की कार्रवाई की जा सकती है।

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