Wednesday, November 29, 2023

सावधान हो जाये ट्रक चालक ! नही ले जा पाएंगे बालू और गिट्टी | पकड़े गए तो जुर्माना के साथ वाहन भी जब्त |

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Bunty Bhardwaj
Bunty Bhardwaj is an Indian journalist and media personality. He serves as the Managing Director of News9 Aryavart and hosts the all news on News9 Aryavart.

बिहार डेस्क | बिहार में ट्रक वालों को अब सावधान होने की जरूरत है. राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद भी ट्रकों पर बालू या गिट्टी लोड कर ढोया जा रहा है. कई जिलों में अब तक सैकड़ों ट्रकों को प्रशासन ने जब्त कर लिया है. गलती करने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है. अब उन्हें सावधान होने की हिदायत दी गई है. नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी.दरअसल बिहार में अब 14 चक्का या उससे अधिक के ट्रकों से बालू और गिट्टी की ढुलाई पर रोक लगा दी गई है. राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसपर रोक लगा दी है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात पर मुहर लग गई कि अब किसी भी 14 चक्का या उससे अधिक के ट्रकों से बालू और गिट्टी की ढुलाई नहीं होगी.

कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि भारी मालवाहक वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग रोकने और उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए 14 चक्के या 14 चक्के से अधिक (डम्फर/ट्रक) सहित वाहनों को बालू और गिट्टी के परिवहन हेतु प्रतिबंधित किया गया है.वाहनों के निबंधन रजिस्टर में निर्धारित लदान क्षमता के आधार पर भारी मालवाहक वाहनों के डाला की उंचाई का निर्धारण भी किया गया है.

बालू एवं गिट्टी ढुलाई के लिए 6 चक्का से 10 चक्का के डंपर सहित ट्रकों में काउल चेसिस के सब फ्रेम के ऊपर डाला की ऊंचाई 3 फीट से अधिक नहीं रखी जा सकती है. वहीं बालू एवं गिट्टी ढुलाई के लिए 12 चक्का के डम्पर सहित ट्रकों डम्पर सहित में काउल चेसिस के सब फ्रेम के ऊपर डाला की ऊॅचाई 3.5 फीट से अधिक नहीं रखी जा सकती है.

जिला प्रशासन द्वारा ट्रक एसोसिएशन से अपील किया गया कि वे लोग विभागीय निदेश के आलोक में 14 चक्कों और उससे अधिक चक्के के ट्रकों का प्रयोग बालू/गिट्टी के उठाव एवं परिवहन के लिए निषिद्ध करायें ताकि ओवरलोडिंग की समस्या उत्पन्न न हो. नियमों की अवहेलना करने पर वाहनों को जप्त करते हुए जुर्माने की राशि की वसूली की जाएगी.

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