Tuesday, June 6, 2023

Lockdown 3.0 : ग्रीन जोन में खुलेंगी शराब और पान की दुकानें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी

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Bunty Bhardwaj
Bunty Bhardwaj is an Indian journalist and media personality. He serves as the Managing Director of News9 Aryavart and hosts the all news on News9 Aryavart.

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनजर देशभर में लागू लॉकडाउन की समयसीमा को एक बार फिर दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है. यह समयसीमा सोमवार 18 मई को खत्म होगी. ऐसा तीसरी बार है जब सरकार ने लॉकडाउन की समय सीमा में बढ़ोतरी की है. पहली बार 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया था. इसके बाद जब 14 अप्रैल को इसकी अवधि पूरी होने वाली थी तो उसे बढ़ाकर तीन मई कर दिया गया था. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों

Lock down- 3.0 : देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इस वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मोदी सरकार (Modi Government) ने दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ा दिया है. हालांकि, कुछ जगहों पर छूट के साथ 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. किस जोन में छूट मिलेगी और किस जोन में छूट नहीं मिलेगी, इसे लेकर केंद्र सरकार ने देश भर को तीन जोन में बांट दिया है.

गृह मंत्रालय के अनुसार, रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे. यहां साइकिल रिक्शा, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी. यहां एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा बंद रहेगी. स्पा, सलून और नाई की दुकाने नहीं खुलेंगी. इस लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी, जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है.

17 मई तक ये सारी सेवाएं रहेंगी पूरी तरह बंद

  • 17 मई तक ट्रेन, हवाई, मेट्रो सेवा बंद रहेगी.
  • सभी शिक्षण संस्थान 17 मई तक बंद रहेंगे .
  • मॉल, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स क्लब भी बंद रहेंगे.
  • स्कूल, कॉलेज, संस्थानों, गेस्ट हाउस, होटल , रेस्तरां
  • बड़ी सभा का स्थान, जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, जिम
  • खेल परिसर, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार की सभा
  • धार्मिक स्थान / पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे

सरकार द्वारा घो​षित रेड जोन में ये सारी सेवाएं मिलेंगी

  • बड़ी संख्या में रेड जोन में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी.
  •  ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको मंजूरी दी गई है.

सरकार द्वारा घो​षित ग्रीन जोन में ये सारी सेवाएं मिलेंगी

  • ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत सवारी के साथ बस चलेंगी.
  • शाम सात बजे सुबह सात बजे तक आवाजाही की इजाजत नहीं रहेगी.
  • ग्रीन जोन में बस डिपो में 50 प्रतिशत कर्मचारियों से काम
  • ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी
  • इन दुकानों में दो गज की दूरी रहेगी, एक बार पांच लोग से ज्यादा नहीं

सरकार द्वारा घो​षित ऑरेंज जोन में ये सारी सेवाएं मिलेंगी

ऑरेंज जोन में टैक्सियों और कैब एग्रीगेटरों को सिर्फ एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी. ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को सिर्फ कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी. चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे.

आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है. इन इलाकों में कोविड-19 मामलों की संख्या, मामलों के दोगुना होने की दर, जांच की क्षमता और निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है. कंटेनमेंट ऑपरेशन के लिए जिलों के इस वर्गीकरण को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तीन मई से एक सप्ताह तक अपनाया जाएगा.

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